


आवासीय मकानों में व्यापार पर नोटिस, 7 दिन में बंद करनी होगी गतिविधि
अजमेर के वैशाली नगर आवासीय योजना में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन पर राजस्थान आवासन मंडल ने सख्ती दिखाई है। मंडल ने दो आवंटियों को नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि सात दिन के भीतर गतिविधियां बंद नहीं की गईं और आवश्यक स्वीकृतियां प्रस्तुत नहीं की गईं, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मंडल के परियोजना निदेशक के अनुसार, वैशाली नगर योजना के अंतर्गत हनुमान नगर (पीएनबी के पास) निवासी दीपक कुमार अग्रवाल और तिलक नगर, जवाहर नगर प्रभु मार्ग निवासी वर्षा गुलाबानी द्वारा अपने-अपने आवासीय भवनों में बिना अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। इस पर दोनों को नोटिस जारी कर 7 दिनों में गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

नोटिस में कहा गया है कि इन गतिविधियों को अतिक्रमण की श्रेणी में माना जाएगा क्योंकि ये आवासीय प्रयोजन के विरुद्ध हैं। साथ ही, यदि किसी ने मानचित्र या भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति ले रखी है, तो उसकी प्रति संबंधित कार्यालय में निर्धारित अवधि में जमा करानी होगी।
- Advertisement -
मंडल ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में जवाब न देने या अनुमति पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम आवासीय क्षेत्रों की शांति व नियोजन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।