


पालिका अध्यक्ष सरला देवी निलंबित, ग्राम पंचायत में अनियमित नियुक्तियों का मामला
जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग ने गुरुवार को नापासर नगर पालिका की अध्यक्ष सरला देवी को तत्काल प्रभाव से पद से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई ग्राम पंचायत कार्यकाल के दौरान नियमों के खिलाफ की गई नियुक्तियों को लेकर हुई है।
स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक इन्द्रजीत सिंह द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि सरला देवी पर सरपंच रहते हुए ग्राम पंचायत में तीन कार्मिकों की नियम विरुद्ध नियुक्ति और भुगतान करने के गंभीर आरोप हैं। मामले की जांच पहले से ही न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।
न्यायिक जांच को प्रभावित करने की आशंका
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विचाराधीन न्यायिक जांच को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 39 के तहत यह निलंबन किया गया है।
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अनुशंसा पर हुई कार्रवाई
विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस मामले में विभाग ने पहले ही जांच की अनुशंसा की थी, जिस पर न्यायिक जांच प्रगति पर है। इस बीच यह कदम जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
क्या हैं आरोप?

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ग्राम पंचायत कार्यकाल में तीन कर्मचारियों की नियमों के विरुद्ध नियुक्ति
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नियुक्त कार्मिकों को अनुचित वेतन भुगतान
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विभागीय निरीक्षण में हुई वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि
आगे की प्रक्रिया
अब विभाग द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई तय की जाएगी।