


नगर निगम बीकानेर के नये टेण्डर पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने किया स्थगन
बीकानेर। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के ओनरेबल जस्टिस सुनील बेनीवाल (वेकेशन जज) ने 13 जून 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश में नगर निगम बीकानेर द्वारा जारी किए गए एक नए टेण्डर पर रोक लगाई गई है।
यह मामला एक फर्म, बाबा रामदेव श्रमिक सप्लायर से संबंधित है, जो नगर निगम में मृत पशु उठाने का कार्य कर रही थी। फर्म को 04 जनवरी 2025 को कार्य आदेश जारी किया गया था, लेकिन 21 मई 2025 को बिना किसी सूचना के निगम ने इस फर्म का कार्य निरस्त कर दिया और नई फर्म बी. के. नागौर स्किन कंपनी को एक महीने का टेण्डर दे दिया।

इसके बाद, 05 जून 2025 को नगर निगम ने अपनी वेबसाइट पर नए शर्तों के साथ एक नया टेण्डर जारी कर दिया, जिससे बाबा रामदेव श्रमिक सप्लायर को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। इस पर फर्म के प्रोपराइटर मनोज वाल्मिकी ने अधिवक्ता ललित मोहन व्यास और नृपेन शंकर आचार्य से सलाह ली।
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दोनों अधिवक्ताओं ने 11 जून 2025 को जोधपुर उच्च न्यायालय में एक एस.बी. सिविल रिट याचिका (संख्या 11863/2025) दायर की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 13 जून 2025 को नगर निगम बीकानेर को आदेश दिया कि 05 जून 2025 की नई निविदा पर तुरंत रोक लगाई जाए। इसके साथ ही, याचिकाकर्ता को 04 जनवरी 2025 के अनुसार कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई और द्वितीय किश्त जमा करने की भी अनुमति प्रदान की गई।