


बिना योग्यता आवेदन करने वालों पर RPSC सख्त, डिबार और कानूनी कार्रवाई का फैसला
अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और गंभीरता को बनाए रखने के लिए बिना आवश्यक योग्यता और अनुभव के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को भविष्य की परीक्षाओं से डिबार किया जाएगा और उनकी जानकारी अन्य सरकारी भर्ती एजेंसियों के साथ साझा की जाएगी।
आयोग ने अभ्यर्थियों को मौका देते हुए कहा है कि यदि किसी ने अयोग्यता की स्थिति में आवेदन किया है, तो वे निर्धारित समय में अपना आवेदन वापस ले सकते हैं। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ न केवल डिबार की कार्रवाई होगी, बल्कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 के तहत कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
इस दिशा में पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए आयोग ने अक्टूबर 2024 में आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत कॉलेज शिक्षा) परीक्षा-2024 के लिए आवेदन करने वाले 14 अभ्यर्थियों के खिलाफ अजमेर की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-3 की अदालत में परिवाद दायर कर दिया है।
- Advertisement -

सूत्रों के अनुसार, इन अभ्यर्थियों ने झूठे दावे कर आवेदन किया था और आवश्यक अर्हताएं पूरी नहीं करते थे। आयोग ने इसे न केवल भर्ती प्रक्रिया से खिलवाड़, बल्कि अन्य योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय भी माना है।
RPSC की यह कार्रवाई भर्ती प्रक्रियाओं को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ लागू करने की दिशा में एक कड़ा संदेश है। आयोग ने अभ्यर्थियों को चेतावनी दी है कि भविष्य में आवेदन करते समय पूरी सावधानी बरतें और केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करें जो योग्यता और अनुभव की शर्तें पूर्ण रूप से पूरी करते हों।
यह निर्णय राज्य की अन्य भर्ती एजेंसियों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है, जिससे फर्जीवाड़ा और अयोग्य आवेदनों पर अंकुश लग सके।