


बीकानेर। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए बीकानेर जिले में ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून, यूएवी आदि को उड़ाने तथा आतिशबाजी, पटाखों के क्रय, विक्रय और उपयोग पर पहले जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उनमें बदलाव किया है।
अब आदेशानुसार जिले में पटाखों, आतिशबाजी के क्रय, विक्रय एवं उपयोग पर लगा प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि अब उपभोक्ता बिना किसी प्रतिबंध के पटाखे खरीद और उपयोग कर सकते हैं।
हालांकि, बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी प्रकार के यूएवी, ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून आदि को उड़ाने पर प्रतिबंध यथावत जारी रहेगा। ऐसे किसी भी उपकरण के अवैध उपयोग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यह दंडनीय माना जाएगा।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इस आदेश का पालन करें और सुरक्षा नियमों का सम्मान करें।