


राज्य में पंचायती राज उपचुनाव को लेकर 8 जून तक सूखा दिवस घोषित, मतदान क्षेत्रों में लागू रहेंगे प्रतिबंध
राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के मद्देनजर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों और उनके पांच किलोमीटर की परिधि में सूखा दिवस घोषित किया है। यह प्रतिबंध 6 जून 2025 को शाम 5 बजे से प्रभावी होगा और 8 जून 2025 को शाम 5 बजे तक लागू रहेगा।
जहां पंच और सरपंच पद के लिए चुनाव हो रहे हैं, वहां यह प्रतिबंध 8 जून को मतगणना समाप्ति तक लागू रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की ओर से प्रभारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) रमेश देव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन क्षेत्रों में सूखा दिवस की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए।
इन क्षेत्रों में होंगे उपचुनाव
जिले की लूणकरणसर पंचायत समिति के अंतर्गत कालू, बडेरन (पंच वार्ड संख्या 1 व 5), हंसेरा, तथा कोलायत पंचायत समिति के अंतर्गत माणेका गांव, रावनेरी, चक बंधा नं.1 सांखला बस्ती, चाण्डासर और पूगल की भुट्टो का कुआ पंचायत में 8 जून को उपचुनाव होंगे।
इन क्षेत्रों में मतदान के दिन शांति बनाए रखने, आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचाव के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। सूखा दिवस के दौरान शराब की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
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प्रशासन की अपील
प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने में हर नागरिक की जिम्मेदारी है। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस और प्रशासन तैनात रहेगा।
यह निर्णय राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और शांति सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है।