


कृषि आदानों की निगरानी अब होगी और सख्त, उद्यान विभाग अधिकारियों को मिले निरीक्षण अधिकार
जयपुर, 1 जून। कृषि विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उद्यान विभाग के अधिकारियों को कृषि आदान निरीक्षक की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस फैसले से अब बीज, उर्वरक और कीटनाशियों की गुणवत्ता जांच का दायरा और अधिक व्यापक हो जाएगा।
सहायक निदेशक मुकेश गहलोत ने बताया कि जयपुर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब उपनिदेशक उद्यान, सहायक निदेशक उद्यान और कृषि अधिकारी उद्यान भी अपने कार्य क्षेत्र में बीज, उर्वरक व कीटनाशी के नमूने आहरित कर सकेंगे।
पूर्व में यह शक्तियां केवल कृषि विभाग, आत्मा विभाग और सीएडी विभाग के अधिकारियों को ही प्राप्त थीं। संशोधित अधिसूचना के तहत अब उद्यान विभाग के अधिकारियों को भी संबंधित कानूनों के तहत निरीक्षण और नमूना लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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संयुक्त निदेशक डॉ. दयाशंकर ने बताया कि यह अधिसूचना उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, कीटनाशी अधिनियम 1968, बीज अधिनियम 1966 और बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत जारी की गई है।
इस निर्णय से राज्य में कृषि आदानों की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। निरीक्षकों की संख्या बढ़ने से निरीक्षण की गति और गहराई दोनों में इजाफा होगा, जिससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराना आसान होगा।