Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: कोई भी संस्था महिला को मातृत्व अवकाश से वंचित नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > बीकानेर > कोई भी संस्था महिला को मातृत्व अवकाश से वंचित नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट
बीकानेर

कोई भी संस्था महिला को मातृत्व अवकाश से वंचित नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

editor
editor Published May 23, 2025
Last updated: 2025/05/23 at 6:09 PM
Share
SHARE
Share News

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मातृत्व अवकाश से संबंधित एक अहम और ऐतिहासिक फैसले में कहा कि मातृत्व अवकाश महिलाओं के प्रजनन अधिकारों का एक अभिन्न हिस्सा है और इसे किसी भी संस्था द्वारा महिला को नकारा नहीं जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मातृत्व अवकाश एक अधिकार है और इसे किसी महिला से वंचित नहीं किया जा सकता।

यह आदेश तमिलनाडु की एक महिला सरकारी शिक्षिका द्वारा दायर की गई याचिका पर आया, जिसमें महिला ने कहा था कि उसे अपनी दूसरी शादी से हुए बच्चे के जन्म के बाद मातृत्व अवकाश देने से मना कर दिया गया था। महिला को यह कहा गया था कि मातृत्व लाभ केवल पहले दो बच्चों के लिए ही मिलेगा, और चूंकि उसके पहले दो बच्चे पहले शादी से हैं, उसे यह लाभ नहीं मिलेगा।

महिला ने अपनी याचिका में दावा किया कि उसने अपनी पहली शादी से हुए दो बच्चों के लिए कभी भी मातृत्व लाभ का फायदा नहीं उठाया है। साथ ही, उसने यह भी बताया कि वह अपनी दूसरी शादी के बाद ही सरकारी सेवा में शामिल हुई है।

महिला की ओर से अधिवक्ता के.वी. मुथुकुमार ने तर्क दिया कि राज्य सरकार का यह निर्णय उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योंकि उसने पहले के किसी भी प्रावधान का लाभ नहीं लिया।

- Advertisement -

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश दिया कि मातृत्व अवकाश महिलाओं के प्रजनन अधिकारों का एक अहम हिस्सा है और इसे किसी महिला से नकारा नहीं जा सकता, भले ही उसके पहले शादी से बच्चे हों।


Share News

editor May 23, 2025
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

सिन्थेसिस के सितारों की चमक से रोशन हुआ राजस्थान बोर्ड 12वीं विज्ञान वर्ग का परिणाम
बीकानेर शिक्षा
कोई भी संस्था महिला को मातृत्व अवकाश से वंचित नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट
बीकानेर
प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा में बीकानेर में पत्रकारों के साथ अभद्रता, कार्रवाई का आश्वासन
बीकानेर
सरकार की दिव्यांग स्कूटी योजना और छात्रावास प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित
बीकानेर
राजस्थान पुलिस की साइबर ठगी से बचने के लिए नई एडवाइजरी
बीकानेर
हावेरी गैंगरेप आरोपियों को जमानत, विजय जुलूस निकालकर मनाया जश्न
बीकानेर
यूनिफॉर्म सिलाई राशि में देरी पर शिक्षा विभाग सख्त, नोटिस जारी
बीकानेर
कोरोना के मामलों पर विशेषज्ञ ने दी जानकारी, क्या वजह है अचानक संक्रमण का बढ़ना?
बीकानेर

You Might Also Like

बीकानेरशिक्षा

सिन्थेसिस के सितारों की चमक से रोशन हुआ राजस्थान बोर्ड 12वीं विज्ञान वर्ग का परिणाम

Published May 23, 2025
बीकानेर

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा में बीकानेर में पत्रकारों के साथ अभद्रता, कार्रवाई का आश्वासन

Published May 23, 2025
बीकानेर

सरकार की दिव्यांग स्कूटी योजना और छात्रावास प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित

Published May 23, 2025
बीकानेर

राजस्थान पुलिस की साइबर ठगी से बचने के लिए नई एडवाइजरी

Published May 23, 2025

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

Join WhatsApp Group

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?