Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: कोई भी संस्था महिला को मातृत्व अवकाश से वंचित नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > बीकानेर > कोई भी संस्था महिला को मातृत्व अवकाश से वंचित नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट
बीकानेर

कोई भी संस्था महिला को मातृत्व अवकाश से वंचित नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

editor
editor Published May 23, 2025
Last updated: 2025/05/23 at 6:09 PM
Share
SHARE
Chat on WhatsApp
Share News

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मातृत्व अवकाश से संबंधित एक अहम और ऐतिहासिक फैसले में कहा कि मातृत्व अवकाश महिलाओं के प्रजनन अधिकारों का एक अभिन्न हिस्सा है और इसे किसी भी संस्था द्वारा महिला को नकारा नहीं जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मातृत्व अवकाश एक अधिकार है और इसे किसी महिला से वंचित नहीं किया जा सकता।

यह आदेश तमिलनाडु की एक महिला सरकारी शिक्षिका द्वारा दायर की गई याचिका पर आया, जिसमें महिला ने कहा था कि उसे अपनी दूसरी शादी से हुए बच्चे के जन्म के बाद मातृत्व अवकाश देने से मना कर दिया गया था। महिला को यह कहा गया था कि मातृत्व लाभ केवल पहले दो बच्चों के लिए ही मिलेगा, और चूंकि उसके पहले दो बच्चे पहले शादी से हैं, उसे यह लाभ नहीं मिलेगा।

महिला ने अपनी याचिका में दावा किया कि उसने अपनी पहली शादी से हुए दो बच्चों के लिए कभी भी मातृत्व लाभ का फायदा नहीं उठाया है। साथ ही, उसने यह भी बताया कि वह अपनी दूसरी शादी के बाद ही सरकारी सेवा में शामिल हुई है।

महिला की ओर से अधिवक्ता के.वी. मुथुकुमार ने तर्क दिया कि राज्य सरकार का यह निर्णय उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योंकि उसने पहले के किसी भी प्रावधान का लाभ नहीं लिया।

- Advertisement -

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश दिया कि मातृत्व अवकाश महिलाओं के प्रजनन अधिकारों का एक अहम हिस्सा है और इसे किसी महिला से नकारा नहीं जा सकता, भले ही उसके पहले शादी से बच्चे हों।


Share News
Chat on WhatsApp

editor May 23, 2025
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

बीकानेर में सड़क हादसे में 14 वर्षीय बालक की मौत, जांच जारी
बीकानेर
बीकानेर में पुलिस की कार्रवाई, एमडी ड्रग्स सप्लायर गिरफ्तार
बीकानेर
बीकानेर कॉलेज में होगा बड़ा सुधार, 1.32 करोड़ से विकास कार्य शुरू
बीकानेर
राजस्थान में मौसम बदलेगा, 18–19 मार्च को आंधी-बारिश अलर्ट
बीकानेर
बीकानेर में लेनदेन विवाद में युवक की हत्या, देर रात वारदात से सनसनी
बीकानेर
आज का राशिफल: धन लाभ के योग, सफलता मिलेगी पर सतर्क रहना जरूरी
राशिफल
डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में आधुनिक जिम सेंटर का शुभारंभ – Bikaner News
बीकानेर
जम्भेश्वर नगर में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, 56 सिलेंडर जब्त – Bikaner News
बीकानेर

You Might Also Like

बीकानेर

बीकानेर में सड़क हादसे में 14 वर्षीय बालक की मौत, जांच जारी

Published March 16, 2026
बीकानेर

बीकानेर में पुलिस की कार्रवाई, एमडी ड्रग्स सप्लायर गिरफ्तार

Published March 16, 2026
बीकानेर

बीकानेर कॉलेज में होगा बड़ा सुधार, 1.32 करोड़ से विकास कार्य शुरू

Published March 16, 2026
बीकानेर

राजस्थान में मौसम बदलेगा, 18–19 मार्च को आंधी-बारिश अलर्ट

Published March 16, 2026
Khabar21
Follow US

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

  • About Us
  • Contact
  • Privacy Policy
1520138487750

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?