नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दावा किया है कि दोनों नेताओं ने अपराध से 142 करोड़ रुपये की आय अर्जित की।
ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में बताया कि नवंबर 2023 में जब नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 751.9 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गईं, उससे पहले तक आरोपी इस अवैध आय का लाभ उठा रहे थे। उन्होंने न सिर्फ अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की, बल्कि उसे अपने पास रखकर मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया।
इस मामले में गांधी परिवार के अलावा सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य को भी आरोपी बनाया गया है।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी और आरएस चीमा ने अदालत से कहा कि उन्हें हाल ही में करीब 5000 पन्नों के दस्तावेज मिले हैं, इसलिए उन्हें जवाबी तैयारी के लिए जून के अंत या जुलाई के पहले सप्ताह तक का समय दिया जाए। अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते हुए सुनवाई को जुलाई तक स्थगित कर दिया।
साथ ही कोर्ट ने भाजपा नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका को मंजूर कर लिया, जिसमें उन्होंने चार्जशीट और अन्य दस्तावेजों की प्रति मांगी थी।
अब इस मामले की सुनवाई 2 जुलाई से 8 जुलाई तक प्रतिदिन होगी। इस दौरान कोर्ट यह तय करेगा कि ईडी द्वारा दायर चार्जशीट को स्वीकार किया जाए या नहीं। यदि कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेता है, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।