


भोपाल। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) का गठन कर दिया गया है। यह टीम मंत्री द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान की जांच करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डीजीपी मध्य प्रदेश को निर्देश दिया था कि बिना किसी देरी के 21 मई मंगलवार सुबह 10 बजे तक SIT का गठन किया जाए। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, गठित SIT में सागर आईजी प्रमोद शर्मा, PHQ SAF डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती, और डिंडोरी एसपी वहिनी सिंह को शामिल किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त शर्तें:
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि SIT में शामिल तीनों अधिकारी मध्य प्रदेश के बाहर के राज्य से होने चाहिए और एक महिला आईपीएस अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। साथ ही जांच टीम की निगरानी आईजी रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी और अन्य दोनों सदस्य एसपी या उच्च रैंक के ही होंगे।
क्या है मामला:
12 मई को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी की थी। उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई। कांग्रेस सहित अन्य दलों ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
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हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया:
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए मंत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका (SLP) दायर की, लेकिन 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने माफी नामा खारिज करते हुए टिप्पणी की कि “ऐसी गंदी बात पर पूरा देश शर्मिंदा है।”
अब गठित SIT मामले की गहन जांच कर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी।