

शहडोल।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को 20 मई को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया गया है। शहडोल जिला न्यायालय की प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट सीताशरण यादव की अदालत ने उन्हें यह नोटिस भड़काऊ बयान मामले में जारी किया है।
यह मामला 27 जनवरी 2025 के उस सार्वजनिक बयान से जुड़ा है, जिसमें बाबा बागेश्वर ने कहा था— “महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा, वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा।”
इस बयान को लेकर शहडोल निवासी सीनियर अधिवक्ता संदीप कुमार तिवारी ने 3 मार्च 2025 को जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया था। उनका तर्क था कि जब सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणियों पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है, तो सार्वजनिक मंच से भड़काऊ बयान देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए।

परिवाद पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बाबा बागेश्वर को नोटिस जारी करते हुए उन्हें 20 मई को सुबह 11 बजे न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
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इस मामले का महत्व:
यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक आयोजनों में भाषा की मर्यादा और सार्वजनिक जिम्मेदारी से जुड़ा है। कोर्ट की कार्रवाई यह संकेत देती है कि सार्वजनिक मंच से दिए गए उत्तेजक बयानों की भी कानूनी जांच हो सकती है।