


बीकानेर। मदान मार्केट में सिलेंडर विस्फोट हादसे के बाद नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। वर्षों से सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में आवासीय भूमि पर बिना भवन निर्माण स्वीकृति और फायर एनओसी के संचालित हो रहे बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। निगम ने अब तक 11 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि पांच और नोटिस तैयार कर लिए गए हैं।
नगर निगम की ओर से स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि यदि संबंधित पक्षों से संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो प्रतिष्ठानों को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।
नोटिस में उल्लिखित बातें:
निगम द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि संबंधित प्रतिष्ठान बिना सक्षम प्राधिकारी से भवन स्वीकृति लिए निर्माण कार्य कर रहे हैं और बिना फायर सेफ्टी उपकरणों के भवनों का उपयोग कर रहे हैं। यह नगर पालिका अधिनियम 2019 की धारा 194 और 291 का उल्लंघन है। नोटिस में तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है, अन्यथा एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

क्षेत्रवार कमेटियों का गठन:
नगर निगम ने बीकानेर पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग जांच कमेटियों का गठन किया है। ये कमेटियां व्यवसायिक भवनों की स्वीकृति और फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच करेंगी।
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सख्त कानूनी कार्रवाई के संकेत:
नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष ने बताया कि हादसे की गंभीरता को देखते हुए नियमों की अनदेखी पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पहले नोटिस दिए जाएंगे, फिर दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक हुआ तो प्रतिष्ठानों को सील कर दिया जाएगा।