


सीमावर्ती इलाकों में फिर बढ़ी सख्ती, श्रीगंगानगर में रात के प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू
बीकानेर संभाग के बॉर्डर क्षेत्रों में अब धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के मद्देनज़र कई एहतियाती प्रतिबंध अभी भी जारी हैं। इसी के तहत श्रीगंगानगर जिले में प्रशासन ने एक बार फिर सीमा क्षेत्र में कड़ी पाबंदियां लागू की हैं।
श्रीगंगानगर की जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने आदेश जारी करते हुए बताया कि श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ और घड़साना उपखंडों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे 3 किलोमीटर के क्षेत्र में विशेष प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।
रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध
इन क्षेत्रों में अब रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति बिना अधिकृत अनुमति के इन इलाकों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
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कृषि कार्य की अनुमति भी सीमित
सीमावर्ती खेतों में कृषि कार्य के लिए जाना भी तभी संभव होगा जब संबंधित व्यक्ति के पास सीमा सुरक्षा बल, सेना या जिला प्रशासन की अनुमति हो।
तेज रोशनी और आवाज पर रोक
प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की लाइट, टॉर्च, वाहन की हेडलाइट जलाना, तेज रोशनी फैलाना, लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड या अन्य ध्वनि यंत्रों का उपयोग पूरी तरह से वर्जित रहेगा।
सुरक्षा एजेंसियां सतर्क
जिला प्रशासन ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है और आदेश के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह कदम सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और किसी भी संभावित खतरे से निपटने की तैयारी के तहत उठाया गया है।