


स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क, 12वीं तक के विद्यालय बंद
बीकानेर। राष्ट्रीय सुरक्षा और संभावित आपातकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बीकानेर जिले में 12वीं कक्षा तक के सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। यह निर्णय जिला कलेक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष नम्रता वृष्णि ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए लिया है।
जारी आदेशानुसार जिले के सभी राजकीय व निजी विद्यालय, सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और मदरसे 7 मई 2025 से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है।
साथ ही, 7 मई से प्रस्तावित गृह परीक्षाएं और समान परीक्षा कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए गए हैं। आगामी दिशा-निर्देशों तक किसी भी प्रकार की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

जिला कलेक्टर ने सभी संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे आदेश की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें। हालांकि शिक्षक व अन्य विद्यालय कार्मिक पूर्व निर्धारित समयानुसार उपस्थित रहेंगे।
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यदि किसी संस्था प्रमुख द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है, तो उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे इस निर्णय में सहयोग करें और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानें।