


पेट्रोल पंपों पर 2000 लीटर पेट्रोल और 5000 लीटर डीजल आरक्षित रखना अनिवार्य
बीकानेर। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने जिले के समस्त पेट्रोलियम उत्पाद विक्रेताओं को निर्देश जारी किए हैं कि वे 7 मई, 2025 से अगले आदेशों तक 2000 लीटर पेट्रोल और 5000 लीटर डीजल का स्टॉक अनिवार्य रूप से आरक्षित रखें।
जारी आदेश के अनुसार, यह स्टॉक चिन्हित वाहनों की आवश्यकतानुसार ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुरक्षित रखा जाएगा। यह आरक्षित मात्रा केवल आपात स्थिति और सरकारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग में लाई जाएगी।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित आरक्षित मात्रा में डेड स्टॉक को शामिल नहीं किया जाएगा। आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित विभागों को निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं।

यह निर्णय आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान की स्थिति में आवश्यक सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।