


BJP विधायक जितेंद्र गोठवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अर्चना शर्मा केस की फिर होगी जांच
राजस्थान के बहुचर्चित डॉ. अर्चना शर्मा आत्महत्या मामले में भाजपा विधायक जितेंद्र गोठवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें गोठवाल के खिलाफ लगे आरोपों को रद्द कर दिया गया था। अब यह मामला फिर से एडीजे कोर्ट में सुना जाएगा और जांच नए सिरे से शुरू होगी।
यह मामला वर्ष 2022 का है, जब दौसा जिले के लालसोट में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत के बाद डॉ. अर्चना शर्मा पर केस दर्ज हुआ। आरोपों से मानसिक तनाव में आकर डॉ. शर्मा ने आत्महत्या कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने पुलिस कार्रवाई और झूठे आरोपों को जिम्मेदार ठहराया था।
डॉ. शर्मा के पति डॉ. सुनीत शर्मा ने विधायक जितेंद्र गोठवाल समेत 10 लोगों पर FIR दर्ज करवाई थी। गोठवाल को गिरफ्तारी के बाद 53 दिन जेल में रहना पड़ा, फिर मई 2022 में उन्हें जमानत मिल गई थी।
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बाद में गोठवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एडीजे कोर्ट की सुनवाई रुकवा दी थी, और आरोप रद्द करवा लिए थे। इस पर डॉ. अर्चना के पति सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां अब कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाकर दोबारा सुनवाई के निर्देश दिए हैं।
विधायक गोठवाल ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और सच सामने आकर उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा।