


बीकानेर में प्राइवेट पानी टैंकरों की दरें तय, अधिक वसूली पर होगी कार्रवाई
बीकानेर। गर्मी के मौसम में शहरवासियों से मनमाने दाम वसूलने वाले प्राइवेट पानी टैंकरों पर अब प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। बीते वर्षों की भांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन ने ग्रीष्म ऋतु 2025 तक के लिए जल आपूर्ति करने वाले प्राइवेट टैंकरों की दरें निर्धारित कर दी हैं।
जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्राइवेट टैंकरों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए अधिकतम स्वीकृत दरों के अनुसार ही राशि वसूलनी होगी।
निर्धारित दरें इस प्रकार हैं:
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5 किलोमीटर तक की दूरी पर: ₹99 प्रति 1000 लीटर
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5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर: ₹120 प्रति 1000 लीटर (₹99 + ₹20 अतिरिक्त)
इन दरों को बीकानेर शहरी क्षेत्र के आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी प्राइवेट टैंकर संचालक उपरोक्त निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूल करता है, तो आमजन इसकी शिकायत जिला परिवहन अधिकारी अथवा नियंत्रण कक्ष, सार्वजनिक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), बीकानेर में कर सकते हैं।
प्रशासन द्वारा यह कदम शहर में जल संकट के दौरान अनुशासन बनाए रखने और आमजन को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है।