


बीकानेर। बीछवाल थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या के करीब पांच साल पुराने मामले में अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत की न्यायाधीश रैना शर्मा ने शनिवार को यह फैसला सुनाया।
अपर लोक अभियोजक शिवशंकर स्वामी ने बताया कि सेखड़ा रावला मंडी, हाल निवासी खारा, आमीन खां पुत्र रमजान और उत्तरप्रदेश, हाल निवासी जामसर, हासिब पुत्र कासम खां को दोषी मानते हुए अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है।
-
धारा 376-डी (सामूहिक बलात्कार): आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड
-
धारा 302/34 (हत्या): आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड
- Advertisement -
-
धारा 201 (सबूत नष्ट करना): 4 साल कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड
-
धारा 366/34 (अपहरण): 10-10 साल कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड
यदि अर्थदंड जमा नहीं कराया गया, तो अभियुक्तों को अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतना होगा।
मामले में 12 गवाहों के बयान और 34 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए। अभियोजन के अनुसार, वर्ष 2020 में आमीन खां और हासिब ने एक महिला का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। बाद में उन्होंने साक्ष्य मिटाने की नीयत से महिला का शव नहर में फेंक दिया और मौके से फरार हो गए।
न्यायालय ने सबूतों और गवाहों के आधार पर दोनों को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई है। यह फैसला महिला सुरक्षा और न्याय व्यवस्था में विश्वास को और मजबूत करता है।