


राजस्थान सरकार से दिव्यांग युवाओं के लिए राहत: निशुल्क स्कूटी योजना, आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई
राजस्थान सरकार द्वारा दिव्यांग युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 2500 निशुल्क स्कूटी वितरित की जाएंगी। इस योजना के लिए इच्छुक आवेदक 15 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से होगी और इसके लिए आधिकारिक पोर्टल www.sso.rajasthan.gov.in के “SIMS DSAP” सेक्शन का उपयोग करना होगा।
पात्रता की प्रमुख शर्तें:
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आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
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आवेदक शारीरिक रूप से दिव्यांग हो और चलने-फिरने में असमर्थ हो।
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वह किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में नियमित छात्र हो या फिर किसी रोजगार में संलग्न हो।
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कम से कम 40% या उससे अधिक की चलन-निःशक्तता हो, जो मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित हो।
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यदि आवेदक विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहा है तो आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, केवल PPO की प्रति पर्याप्त होगी।
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अन्य मामलों में परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज:
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मूल निवास प्रमाण पत्र
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आधार कार्ड व जनाधार कार्ड
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आयु प्रमाण-पत्र (10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र)
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अध्ययनरत या रोजगार प्रमाण पत्र
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चलन-निःशक्तता का प्रमाण-पत्र
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विकलांगता स्पष्ट दिखाता हुआ फोटो
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ड्राइविंग लाइसेंस की स्वप्रमाणित प्रति
आवेदन प्रक्रिया:
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आवेदन से पहले सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज जनाधार कार्ड में अपडेट हों।
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इसके बाद SSO पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें।
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आवेदन में यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो अंतिम तिथि के 15 दिनों के भीतर उसमें सुधार किया जा सकता है।
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आवेदन किसी भी ई-मित्र केंद्र से भी करवाया जा सकता है।
यह योजना राज्य सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही है और इसका उद्देश्य दिव्यांग युवाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है।