


राजस्थान की अदालतें अब सुबह की शिफ्ट में चलेंगी, 15 अप्रैल से लागू होगा नया समय
27 जून तक हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में सुबह की शिफ्ट में होगी सुनवाई
जयपुर। राजस्थान में गर्मियों के मौसम को देखते हुए अदालतों के समय में बदलाव किया गया है। 15 अप्रैल से राज्य की सभी अदालतें, जिनमें हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय शामिल हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में संचालित होंगी। यह व्यवस्था 27 जून 2025 तक लागू रहेगी, जिसके बाद अदालतें पुनः अपने सामान्य समय पर कार्य करेंगी।
नई समय-सारणी के अनुसार, राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। वहीं, अधीनस्थ अदालतों में कार्यवाही सुबह 8 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी।

इसके अतिरिक्त, हाईकोर्ट की रजिस्ट्री और अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यालय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीश अपने कोर्ट रूम के अलावा सुबह 7:30 से 8 बजे तक और दोपहर 12:30 से 1 बजे तक अपने चैम्बर में कार्य करेंगे।
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राज्य में अदालतों की स्थापना के बाद से ही गर्मियों में मॉर्निंग शिफ्ट का यह चलन चला आ रहा है। यह बदलाव वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की सुविधा और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हर साल किया जाता है।