

बीकानेर: अनियमितताओं के चलते 17 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित, 1 रद्द
बीकानेर। जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 17 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित किए गए, जबकि 1 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस पूरी तरह निरस्त कर दिया गया।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के नियम 66(1) के तहत कार्रवाई की गई।
लाइसेंस निलंबित मेडिकल स्टोर्स:
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श्रीडूंगरगढ़: अभिषेक हेल्थ केयर (1 दिन), आदिल मेडिकल एंड जनरल स्टोर (10 दिन), जे. एम. मेडिकोज (20 दिन)
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जवाहर नगर: नीलकंठ मेडिकोज (3 दिन)
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रीको करणीनगर: बीकाजी मेडिकोज (5 दिन)
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रानीबाजार: दुर्गा मेडिकल्स (7 दिन)
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घड़सीसर रोड: बिस्मे रबी मेडिकल एंड जनरल स्टोर (10 दिन), एम. आई. मेडिकोज (10 दिन)
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नोखा: नामदेव मेडिकल स्टोर (10 दिन)
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खाजूवाला: गुरु नानक दवा सेवा केंद्र (15 दिन)
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सादुलगंज: ग्लोबल मेडिकोज (15 दिन)
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रोझा: अमित मेडिकोज (18 दिन)
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पूगल: भारत मेडिकल स्टोर (18 दिन)
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बज्जू: बालाजी मेडिकल स्टोर (20 दिन)
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बीठनोक: जय भवानी मेडिकल एंड जनरल स्टोर (20 दिन)
पूरी तरह निरस्त लाइसेंस:
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हॉस्पिटल रोड, खाजूवाला स्थित बाबर मेडिकोज का लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया।
प्रशासन ने सभी मेडिकल स्टोर्स को नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है।