

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रणाली के तहत अभ्यर्थियों को एक बार पंजीयन शुल्क देकर भविष्य में निःशुल्क आवेदन की सुविधा मिलती है। लेकिन कई अभ्यर्थी परीक्षा में नहीं बैठते, जिससे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होता है और परीक्षा संचालन में बाधा आती है।
बोर्ड के नए नियमों के अनुसार, यदि कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) में दो बार परीक्षा में अनुपस्थित रहता है, तो उसकी आवेदन करने की सुविधा ब्लॉक कर दी जाएगी। इस सुविधा को दोबारा चालू करने के लिए अभ्यर्थी को 750 रुपये पेनल्टी शुल्क देना होगा। यदि वह फिर से अनुपस्थित रहता है, तो यह शुल्क 1500 रुपये कर दिया जाएगा।
क्यों लागू हुआ यह नियम?
बोर्ड का उद्देश्य है कि अभ्यर्थी केवल उन्हीं परीक्षाओं के लिए आवेदन करें, जिनमें वे वास्तव में शामिल होना चाहते हैं। इस कदम से परीक्षा संचालन अधिक सुचारू होगा और सरकार के अनावश्यक खर्च में कटौती होगी।

बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया है कि इन नियमों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाए, ताकि सभी अभ्यर्थी इससे अवगत हो सकें।