

बीकानेर। जिला प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली फर्मों पर सख्त कार्रवाई की है। बादाम, पिस्ता और दही के सैंपल निम्न मानक (सब-स्टैंडर्ड) पाए जाने पर और सरसों का तेल मिसब्रांड मिलने पर एडीएम प्रशासन कोर्ट ने कुल 13.2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
श्री एग्रो इंडस्ट्रीज पर 10 लाख का जुर्माना
रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्री एग्रो इंडस्ट्रीज और उसके पांच पार्टनरों पर 5-5 लाख का अधिकतम जुर्माना लगाया गया।
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बादाम – तेल की मात्रा एफएसएसएआई मानकों से कम पाई गई।
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पिस्ता – अनओपन्ड शैल्स और एम्टी शैल्स की मात्रा मानकों से अधिक मिली।
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विनोद इंडस्ट्रीज पर 3 लाख की कार्रवाई
रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र स्थित विनोद इंडस्ट्रीज और उसके तीन पार्टनरों पर 3 लाख का अधिकतम जुर्माना लगाया गया।
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बाबा ब्रांड सरसों का तेल – लेबलिंग और डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 का उल्लंघन, महत्वपूर्ण पोषण संबंधी जानकारी का अभाव।
शिव दूध भंडार पर 20 हजार का जुर्माना
व्यास कॉलोनी के सेक्टर-4 स्थित शिव दूध भंडार के दो पार्टनरों पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया।
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दही – फैट की मात्रा निर्धारित मानकों से कम पाई गई।
सख्त प्रशासनिक कदम
एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत ने बताया कि सभी फर्मों को सुनवाई का मौका दिया गया और एक माह के भीतर चालान जमा कराने के निर्देश दिए गए।
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चालान नहीं जमा करने पर फर्मों का लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा।
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राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।