


नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इन नए दिशानिर्देशों के तहत ₹50,000 तक के छोटे लोन पर कोई सेवा शुल्क या निरीक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
इसके अलावा, होम लोन की PSL लिमिट बढ़ा दी गई है—50 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ₹50 लाख, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ₹45 लाख, और छोटे शहरों में ₹35 लाख तक का होम लोन अब PSL श्रेणी में आएगा।

RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि गोल्ड लोन PSL के तहत नहीं आएगा, जिससे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को बेहतर वित्तीय सहायता मिल सके। नए नियमों से छोटे उधारकर्ताओं और होम लोन लेने वालों को सीधा फायदा मिलेगा।