


राजस्थान में शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 25 मार्च से शुरू हो गई है। यह आवेदन 7 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। जिन बच्चों को पहले आरटीई के तहत प्रवेश मिल चुका है, वे फिर से आवेदन नहीं कर सकते। शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
आरटीई एडमिशन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां
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आवेदन की अंतिम तिथि: 7 अप्रैल 2025
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ऑनलाइन लॉटरी निकासी: 9 अप्रैल 2025
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अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग: 9 से 15 अप्रैल 2025
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स्कूलों द्वारा आवेदन सत्यापन: 21 अप्रैल 2025 तक
कौन कर सकता है आवेदन?
आरटीई के तहत आवेदन केवल पीपी 3 प्लस (3 से 4 वर्ष) और कक्षा 1 (6 से 7 वर्ष) के बच्चों के लिए मान्य होंगे।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
राजस्थान के सभी जिलों में स्थित निजी स्कूलों में अभिभावक 25 मार्च से 7 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
25 प्रतिशत सीटों की फीस सरकार देगी
आरटीई कानून के तहत निजी स्कूलों को एंट्री-लेवल कक्षा में कुल उपलब्ध सीटों में से 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होंगी। इन सीटों की फीस राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
आरटीई एडमिशन के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी होंगे:

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आय प्रमाण पत्र (परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए)
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बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
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स्थायी निवास प्रमाण पत्र
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जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
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बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो)
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संपर्क नंबर
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पासपोर्ट साइज फोटो
इस वर्ष भी ऑटो रिपोर्टिंग सिस्टम लागू रहेगा, जिससे ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।