


अगर आपके पास 15 साल पुरानी गाड़ी है, तो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए स्क्रैपिंग नियमों को जानना जरूरी है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए इन नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है।
नए नियमों के अहम बिंदु:
🔹 15 साल पुरानी गाड़ियां रखना होगा गैरकानूनी
अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी हो चुकी है और उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराया गया, तो उसे घर पर रखना गैरकानूनी होगा।
🔹 180 दिनों के भीतर स्क्रैपिंग जरूरी
पुराने वाहन 6 महीने (180 दिन) के भीतर पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर पर जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा जुर्माना, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने जैसी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
🔹 वाहन कंपनियों पर भी जिम्मेदारी
वाहन निर्माताओं को हर साल एक तय मात्रा में वाहनों की स्क्रैपिंग करवानी होगी। उन्हें अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों से प्रमाण पत्र लेना होगा, तभी नए वाहनों का उत्पादन कर सकेंगे।
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🔹 कृषि वाहनों को छूट
इस नीति में कृषि से जुड़े वाहनों को छूट दी गई है।
एनसीआर में 15 साल की सीमा, अन्य राज्यों में छूट
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 15 साल पुरानी गाड़ियां सड़क पर नहीं चल सकेंगी। अन्य राज्यों में यदि वाहन फिटनेस टेस्ट पास कर लेता है, तो हर 5 साल में उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराया जा सकता है।
वाहनों की औसत आयु
- परिवहन वाहनों के लिए अधिकतम 15 साल
- गैर-परिवहन वाहनों के लिए अधिकतम 20 साल
इसलिए अगर आपके पास पुराना वाहन है, तो जल्द से जल्द इसे स्क्रैपिंग नियमों के अनुसार जमा करें और अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से बचें।