


बीकानेर विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सादुल गंज क्षेत्र के भूखंड संख्या सी-69 का पट्टा निरस्त कर उसे कब्जा मुक्त कर दिया है। आरोप है कि यह पट्टा फर्जी दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर हासिल किया गया था। बीडीए कमिश्नर अपर्णा गुप्ता के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई।
क्या है मामला: 13 मार्च 2024 को फर्जी दस्तावेजों और तथ्यों के सहारे यह भूखंड मानिका पुत्री बलवंत सिंह पन्नू के नाम पर दर्ज किया गया था। शिकायत मिलने पर मामले की जांच हुई और शिकायत सही पाई गई। जांच में कई झूठे तथ्यों का भी खुलासा हुआ। इससे पहले भी इस भूखंड पर कार्यवाही हुई थी, लेकिन तब यूआईटी सचिव के तबादले के बाद यह मामला लंबित रह गया था।

प्रश्न खड़ा करता है मुद्दा: विशेषज्ञों का कहना है कि इस भूखंड का मूल्य 6 से 8 करोड़ आंका गया है। सवाल यह है कि आखिर वह अधिकारी या कर्मचारी, जिसने फर्जी पट्टा जारी किया, उस पर कब कार्रवाई होगी? क्या बीडीए केवल भूखंड पर कब्जा हासिल करके चुप रह जाएगा या फिर जिम्मेदारों के खिलाफ ठोस कदम उठाएगा?