


बीकानेर। जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए पांच मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिए हैं। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने इस कार्रवाई की जानकारी दी।
निलंबन की अवधि और स्थान:

- जामसर स्थित गौरव मेडिकल एंड जनरल स्टोर और जय नारायण व्यास कॉलोनी स्थित आदित्य मेडिकोज के अनुज्ञापत्र 5 दिनों के लिए निलंबित किए गए।
- कोडमदेसर स्थित चौहान मेडिकल स्टोर और चक 20 बीडी स्थित चौधरी मेडिकल स्टोर के अनुज्ञापत्र 10 दिनों के लिए निलंबित किए गए।
- दन्तौर स्थित हिंदुस्तान मेडिकोज का अनुज्ञापत्र 20 दिनों के लिए निलंबित किया गया।
इस कार्रवाई का उद्देश्य दवा व्यवसाय में अनियमितताओं को समाप्त करना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है।