लखनऊ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें सावरकर पर दिए बयान को लेकर बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को लखनऊ की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना उनकी लगातार पेशी से अनुपस्थिति के कारण लगाया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 अप्रैल 2025 को अनिवार्य रूप से पेश होने का आदेश दिया है।
शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडेय ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को “अंग्रेजों का नौकर” और “पेंशन लेने वाला” कहा था। इस बयान को समाज में वैमनस्य और घृणा फैलाने की मंशा से प्रेरित बताया गया।
शिकायतकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए) और 505 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी। कोर्ट ने राहुल गांधी की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए जुर्माना लगाया और चेतावनी दी कि यदि वे अगली सुनवाई में भी अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।