


बीकानेर संभाग से बड़ी खबर सामने आई है। श्रीगंगानगर जिले में आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉ. मंजू ने दो महीने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के अनुसार, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक जिले में लाउडस्पीकर सहित सभी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
यह आदेश राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। पहले से ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लागू था, जिसे अब दिन में भी बढ़ा दिया गया है।
हालांकि, शादी-विवाह और धार्मिक कार्यक्रमों में कुछ छूट दी गई है। मंदिरों में आरती, मस्जिदों में अजान और गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन के दौरान धीमी आवाज में लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा, लेकिन डीजे का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

विशेष परिस्थितियों में उपखंड मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर ध्वनि प्रसारण यंत्रों का उपयोग किया जा सकता है। यह आदेश वर्ष 2025 में होने वाली सीबीएसई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और महाविद्यालयों की परीक्षाओं के मद्देनजर जारी किया गया है।