केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया चैनलों के लिए IT नियम (2021) का सख्ती से पालन करने की एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने चेतावनी दी है कि बच्चों तक ‘A’ रेटेड सामग्री की पहुंच पर सख्त नियंत्रण लागू किया जाएगा और OTT प्लेटफॉर्मों को आयु-आधारित वर्गीकरण को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा।
पोर्नोग्राफिक और अश्लील कंटेंट पर शिकंजा
यह अधिसूचना स्टैंड-अप कॉमेडी शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ के एक एपिसोड को लेकर मचे विवाद के बाद आई है, जिसमें पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया द्वारा की गई ‘अश्लील’ टिप्पणियों पर आपत्ति जताई गई थी। इस एपिसोड को सरकार के आदेश के बाद यूट्यूब से हटाया गया।
IT नियमों का पालन अनिवार्य
- OTT प्लेटफॉर्म्स को IT नियम 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का पालन करना होगा।
- स्व-नियामक निकाय को सुनिश्चित करना होगा कि प्लेटफॉर्म्स अश्लील, पोर्नोग्राफिक या कानून-विरोधी सामग्री न दिखाएं।
- आयु-आधारित वर्गीकरण का कड़ाई से पालन किया जाए।
कोर्ट की सख्त चेतावनी
अदालत ने कहा कि यदि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो न्यायालय खुद कदम उठाएगा। अदालत के अनुसार, “भारत सरकार को तथाकथित यूट्यूब चैनलों के दुरुपयोग पर ध्यान देना चाहिए और आवश्यक कदम उठाने चाहिए। हम इस शून्य को नहीं छोड़ेंगे।”
सरकार के इस कदम से OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और अनुपयुक्त सामग्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है।