बज्जू रिश्वत मामला: जांच बंद होने के बावजूद कांस्टेबल के खिलाफ चालान
बज्जू: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बज्जू थाने के कांस्टेबल के खिलाफ रिश्वत लेने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में चालान पेश कर दिया है, जबकि मामले की जांच पहले ही बंद हो चुकी थी।
सितंबर 2023 में परिवादी मनीराम ने एसीबी को शिकायत दी थी कि 3डीओबीबी बरसलपुर में उनकी 40 बीघा कृषि भूमि है, जिसे उन्होंने फलौदी निवासी मांगीलाल को काश्त पर दिया था। मांगीलाल ने 10 बीघा जमीन आरडी 860 निवासी लालूराम सांसी को बिजाई के लिए दे दी। इसी जमीन पर पानी देने को लेकर मनीराम और लालूराम के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद लालूराम ने बज्जू थाने में एससी/एसटी एक्ट के तहत परिवाद दर्ज कराया।
मामले की जांच कर रहे कांस्टेबल ने 8 सितंबर 2023 को मनीराम को थाने बुलाया और समझौते के बावजूद जांच बंद करने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी। एसीबी ने 12 सितंबर को शिकायत की पुष्टि की और 13 सितंबर को सत्यापन किया। 19 सितंबर को कांस्टेबल को पंचायत समिति के पास स्थित सरकारी क्वार्टर में 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
एसीबी इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा ने जांच के बाद कांस्टेबल को दोषी मानते हुए भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में चालान पेश कर दिया है।