



बीकानेर: औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा की गई जांच में विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 9 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) निलंबित कर दिए गए हैं। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि ये निलंबन अलग-अलग अवधि के लिए लागू किए गए हैं।
निलंबित मेडिकल स्टोर्स एवं अवधि:
- कृष्णा मेडिकल एंड जनरल स्टोर (सुदर्शना नगर) – 13 से 15 फरवरी (3 दिन)
- तमन्ना मेडिकल एजेंसी (खाजूवाला) – 12 से 16 फरवरी (5 दिन)
- मुकेश मेडिकल एंड जनरल स्टोर (बेलासर) – 13 से 17 फरवरी (5 दिन)
- महादेव मेडिकल स्टोर (पांचू) – 13 से 22 फरवरी (10 दिन)
- जगदंबा मेडिकल स्टोर (कपूरीसर) – 13 से 22 फरवरी (10 दिन)
- पवन मेडिकोज (लूणकरणसर, पुराना थाना के पास) – 13 से 22 फरवरी (10 दिन)
- करणी मेडिकल एंड जनरल स्टोर (बेलासर) – 13 से 22 फरवरी (10 दिन)
- मातृ कृपा मेडिकोज (सारूण्डा) – 13 से 27 फरवरी (15 दिन)
- मारवाड़ मेडिकल स्टोर (सारूण्डा) – 13 फरवरी से 4 मार्च (20 दिन)
औषधि विभाग ने कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि भविष्य में अनियमितताएं दोहराई गईं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
