



जयपुर। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अब आवेदक विवाह के एक वर्ष तक आवेदन कर सकेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 31 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें योजना के लिए आवेदन की समयावधि छह माह से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई है।
इस बदलाव से विवाह के बाद भी कई ऐसे लोग, जो पहले समय की कमी के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे, अब इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पहले योजना के तहत आवेदन के लिए केवल छह महीने का समय था, लेकिन अब इस समयावधि को बढ़ाकर एक साल किया गया है, जिससे ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने यह भी बताया कि पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 541 आवेदकों ने आवेदन किया था, जिनमें से 511 आवेदकों को योजना का लाभ मिल चुका है। हालांकि, 30 आवेदक समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं कर पाए थे, और उनके आवेदन निरस्त हो गए थे। उन्होंने इन 30 आवेदकों की सूची सदन में प्रस्तुत भी की।