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बीकानेर

नई कर व्यवस्था में कितना टैक्स देना होगा? बजट 2025 में मिलेगी क्या राहत?

editor
editor Published February 1, 2025
Last updated: 2025/02/01 at 7:02 PM
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बजट 2025: नई इनकम टैक्स व्यवस्था में कर गणना और छूट की पूरी जानकारी

नई कर व्यवस्था बनाम पुरानी कर व्यवस्था
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 की तैयारियां पूरी कर ली हैं और इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया गया है। 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले इस बजट पर देशभर की निगाहें टिकी हुई हैं। सरकार की प्राथमिकता नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को बढ़ावा देना है, जिसमें कई परंपरागत कर छूट और कटौतियां उपलब्ध नहीं हैं।

नई कर व्यवस्था के अंतर्गत, धारा 80C, 80D, 80G और 80CCD(1) के तहत मिलने वाली अधिकांश कटौतियों को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, नई व्यवस्था के तहत कर की दरें पुरानी व्यवस्था की तुलना में कम रखी गई हैं।

इनकम टैक्स कैलकुलेटर: सही कर गणना के लिए जरूरी टूल

अगर आप अपनी सही कर देनदारी का आकलन करना चाहते हैं, तो इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग करना सबसे बेहतर तरीका है। उदाहरण के लिए:

  • ₹11 लाख सालाना आय पर नई कर व्यवस्था में 15% कर देना होगा, जबकि पुरानी कर व्यवस्था में 30%।
  • ₹9 लाख सालाना आय पर नई कर व्यवस्था में 10% कर लगेगा, जबकि पुरानी व्यवस्था में 20%।

दोनों कर व्यवस्थाओं में छूट प्राप्त भत्ते

  1. दौरे या स्थानांतरण के दौरान यात्रा खर्च के लिए दिया गया भत्ता।
  2. नियमित कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने पर दैनिक खर्च को पूरा करने वाला भत्ता।
  3. किसी लाभ के पद पर होने वाले परिवहन व्यय को पूरा करने के लिए दिया गया भत्ता (यदि नियोक्ता मुफ्त परिवहन उपलब्ध नहीं कराता)।
  4. विकलांग कर्मचारियों को निवास से कार्यालय आने-जाने के लिए दिया गया परिवहन भत्ता।

कैसे करें इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग?

सटीक टैक्स गणना के लिए आयकर कैलकुलेटर का उपयोग करें।

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  1. Income Tax India Portal पर जाएं।
  2. वित्तीय वर्ष 2024-25 का चयन करें।
  3. करदाता श्रेणी में ‘व्यक्तिगत’ चुनें और आयु वर्ग दर्ज करें (60 वर्ष से कम या अधिक)।
  4. अपनी आवासीय स्थिति चुनें – निवासी या अनिवासी।
  5. अपनी अन्य आय, स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति पर ब्याज, कटौती और छूट दर्ज करें।

नई कर व्यवस्था में किन कटौतियों का लाभ नहीं मिलेगा?

  1. धारा 10(5) के तहत यात्रा रियायत।
  2. धारा 10(13A) के तहत HRA (House Rent Allowance)।
  3. धारा 10(14) और 10(17) में शामिल अन्य भत्ते।
  4. मनोरंजन भत्ता और व्यावसायिक कर (धारा 16(ii) और 16(iii) के तहत)।

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editor February 1, 2025
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