


26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। यह फैसला भारत के लिए एक बड़ी कानूनी जीत है, क्योंकि तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया जाएगा।
26/11 मुंबई हमले की पृष्ठभूमि:
2008 में हुए 26/11 मुंबई आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकियों ने शहर के विभिन्न स्थानों पर बम धमाके और गोलीबारी की थी। इस हमले में 175 लोगों की मौत हुई, जिनमें 166 नागरिक और 9 आतंकी शामिल थे। इसके अलावा, 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। तहव्वुर राणा को इस हमले की योजना बनाने और इसे अंजाम देने में मदद करने का आरोपी माना जाता है।
तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण:
तहव्वुर राणा, जो कनाडाई नागरिक है, वह कई सालों से अमेरिका की जेल में बंद है। भारत सरकार ने उसे प्रत्यर्पित करने के लिए अमेरिका से अनुरोध किया था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अब इस अनुरोध को मंजूरी दे दी है, जिससे उसे भारत लाया जा सकेगा।

भारत के लिए महत्व:
तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण 26/11 हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह फैसला भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा और कानूनी सहयोग को मजबूत करने का संकेत भी देता है।
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निष्कर्ष:
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। यह कदम आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और भारत के लिए एक बड़ी कानूनी जीत है। अब तहव्वुर राणा को भारत लाकर उस पर मुकदमा चलाया जाएगा।