


राजस्थान शिक्षा विभाग ने 5005 उप प्राचार्य को प्राचार्य और समकक्ष पदों पर पदोन्नत किया है। विभाग ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि पदोन्नत कर्मचारियों को 15 दिनों के भीतर नए पद पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी।
पदोन्नति प्रक्रिया
- आधार: राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 के नियम 31 (ख) के तहत
- समिति: विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा 17 जनवरी को आयोजित बैठक में अनुशंसा की गई।
- चयन: वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर 5005 उप प्राचार्य को प्राचार्य और समकक्ष पदों पर चयनित किया गया।
विभागीय आदेश
- कार्यग्रहण: पदोन्नत कर्मचारियों को 15 दिनों के भीतर नए पद पर कार्यग्रहण करना होगा।
- सूचना: कार्यग्रहण की रिपोर्ट तुरंत विभाग को सूचित करनी होगी।
- चेतावनी: यदि 15 दिनों के भीतर कार्यग्रहण नहीं किया गया, तो पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी।
निदेशक का बयान
माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने कहा कि पदोन्नत कर्मचारियों को अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से क्रमोन्नत मानते हुए नए पद पर कार्यग्रहण करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यग्रहण की सूचना तुरंत विभाग को देना अनिवार्य है।
