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Khabar21 > Blog > बीकानेर > ई-केवाईसी में दौसा शहर प्रथम, 31 जनवरी तक अनिवार्य कार्रवाई का मौका
बीकानेर

ई-केवाईसी में दौसा शहर प्रथम, 31 जनवरी तक अनिवार्य कार्रवाई का मौका

editor
editor Published January 18, 2025
Last updated: 2025/01/18 at 4:33 PM
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"Dausa City Leads in E-KYC, Mandatory Action Deadline Extended to January 31"
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ई-केवाईसी नहीं कराई तो खाद्य सुरक्षा सूची से कटेगा नाम, 31 जनवरी अंतिम तिथि

दौसा। सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार के निर्देशों के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के चयनित परिवारों के प्रत्येक सदस्य की ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी गई है। उपभोक्ता उचित मूल्य की दुकानों पर जाकर पोस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। जिनकी ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से स्वतः हटा दिया जाएगा।

जिले की प्रगति और स्थिति

दौसा जिले में अब तक 87.52% ई-केवाईसी का कार्य पूरा हो चुका है। जिले में कुल 11,12,790 ई-केवाईसी यूनिट्स हैं, जिनमें से 9,73,953 यूनिट्स का कार्य पूरा हो चुका है। अभी 1,38,837 यूनिट्स की ई-केवाईसी बाकी है।

तहसीलवार प्रदर्शन

  • दौसा शहर: 92.94% ई-केवाईसी के साथ प्रथम स्थान पर।
  • दौसा ग्रामीण: 90.4% ई-केवाईसी के साथ दूसरे स्थान पर।
  • महुवा ग्रामीण ब्लॉक: 84.99% के साथ अंतिम स्थान पर।

गिव-अप अभियान: अपात्र लाभार्थियों के लिए चेतावनी

खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे आयकरदाताओं, राज्यकर्मियों, चार पहिया वाहन धारकों (ट्रैक्टर और एक कॉमर्शियल वाहन छोड़कर) को स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। इसके बाद विभाग सर्वे कर अपात्र व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई करेगा।

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नाम हटवाने का विकल्प:

  • अपात्र लाभार्थी स्वयं 31 जनवरी तक अपना नाम हटवा सकते हैं।
  • ऐसा न करने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और बाजार दर से वसूली की जाएगी।

जिला रसद अधिकारी का बयान

हितेश मीना, जिला रसद अधिकारी, दौसा ने कहा, “स्वेच्छा से नाम हटवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी गई है। अपात्र लोगों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”

महत्वपूर्ण निर्देश

  1. नजदीकी उचित मूल्य दुकानदार से सभी परिवार सदस्यों के आधार नंबर और एलपीजी आईडी की सीडिंग करवाएं।
  2. पोस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करें।
  3. अपात्र लाभार्थी स्वेच्छा से नाम हटवा कर कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं।

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editor January 18, 2025
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