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Khabar21 > Blog > बीकानेर > अपराधियों की हथकड़ी परेड पर रोक, पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी
बीकानेर

अपराधियों की हथकड़ी परेड पर रोक, पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी

editor
editor Published January 18, 2025
Last updated: 2025/01/18 at 4:39 PM
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Ban on Public Parade of Handcuffed Criminals, Guidelines Issued to Police Officials
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हथकड़ी लगाकर अपराधियों की परेड पर रोक: पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी

जयपुर। पुलिस मुख्यालय की ओर से अपराधियों के प्रति पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों को राज्य के सभी आईजी रेंज और पुलिस अधीक्षकों तक भेजा गया है।

हथकड़ी परेड पर रोक:
निर्देशों के अनुसार, अब किसी भी हार्डकोर अपराधी या गंभीर अपराध में शामिल अभियुक्त की हथकड़ी लगाकर सार्वजनिक परेड नहीं कराई जाएगी। इसके साथ ही बंदी की हथकड़ी लगाते हुए फोटो या वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

गाइडलाइन के प्रावधान:
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 43 की उपधारा (3) के तहत बंदियों को हथकड़ी लगाने के प्रावधानों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है।

क्यों लगाया गया प्रतिबंध?
पहले कई बार देखा गया है कि पुलिस हार्डकोर अपराधियों को हथकड़ी लगाकर सार्वजनिक रूप से परेड कराती थी। यह आमजन में अपराधियों को शर्मिंदा करने का तरीका माना जाता था। लेकिन अब, यह सुनिश्चित किया गया है कि गिरफ्तारी के दौरान या न्यायालय में पेशी के समय बंदी के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए और अनावश्यक शारीरिक पीड़ा या क्षति न हो।

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हथकड़ी लगाने की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में:
निर्देशों में कहा गया है कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारी के दौरान या कोर्ट में पेशी के समय अपराधियों को हथकड़ी लगाई जा सकती है। लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि यह केवल आवश्यक मामलों में हो और बंदी को कोई अनावश्यक परेशानी न हो।

निष्कर्ष:
पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें और अपराधियों के साथ न्यायसंगत और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करें।


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editor January 18, 2025
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