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Khabar21 > Blog > बीकानेर > खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी नहीं कराने वालों के नाम हटाए जाएंगे
बीकानेर

खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी नहीं कराने वालों के नाम हटाए जाएंगे

editor
editor Published January 12, 2025
Last updated: 2025/01/12 at 5:55 PM
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Beneficiaries Without e-KYC to Be Temporarily Removed from Food Security
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ई-केवाईसी अनिवार्य: अस्थायी रूप से सूची से हट सकते हैं नाम
राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ई-केवाईसी से जुड़े नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिन चयनित लाभार्थियों ने 31 दिसंबर, 2024 तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उनके नाम अस्थायी रूप से सूची से हटा दिए जाएंगे। हालांकि, 31 मार्च तक ई-केवाईसी पूरी करने पर नाम सूची में पुनः जोड़ा जाएगा।

आदेश और छूट:

खाद्य विभाग के अतिरिक्त आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि 5 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के आधार अपडेशन के बिना ई-केवाईसी संभव नहीं है। इसके अलावा, 70 वर्ष से अधिक उम्र के और बायपास रजिस्टर वाले लाभार्थियों (जिनके अंगूठे के निशान घिस चुके हैं) को ई-केवाईसी से छूट दी गई है।

‘गिव अप’ अभियान:

खाद्य विभाग ने अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाने के लिए ‘गिव अप’ अभियान शुरू किया है। स्वेच्छा से राशन कार्ड से नाम हटाने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। अपात्र व्यक्तियों के नाम स्वेच्छा से नहीं हटाने पर विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री की चेतावनी:

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री सुमित गोदारा ने अपील की है कि सक्षम लोग अपने नाम खाद्य सुरक्षा सूची से स्वयं हटा लें। उन्होंने 31 जनवरी को अंतिम तिथि बताते हुए समय सीमा के बाद सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है।

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editor January 12, 2025
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