भरतपुर। भरतपुर जिला प्रमुख, जिला परिषद, और वार्ड-8 के चुनाव एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में 60 दिन के भीतर भरतपुर जिला प्रमुख, जिला परिषद और वार्ड-8 के सदस्यों के चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।
पद लंबे समय से रिक्त:
भरतपुर जिला प्रमुख का पद 13 महीने से खाली है। यह स्थिति तब उत्पन्न हुई जब पूर्व जिला प्रमुख कुंवर जगत सिंह ने नदबई विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। विधायक बनने के बाद उन्होंने जिला प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे यह पद खाली हो गया। तब से जिला प्रमुख की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को सौंपी गई थी।
सरकार पर उठे सवाल:
हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राजस्थान कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को घेरते हुए एक्स (पूर्व ट्विटर) पर सवाल किया,
“मुख्यमंत्री जी, भरतपुर जिला प्रमुख का चुनाव कब तक टालोगे? अब तो हाईकोर्ट ने भी चुनाव कराने का आदेश दे दिया, फिर किस बात का डर है?”
गौरतलब है कि इससे पहले प्रदेश सरकार ने भरतपुर जिला प्रमुख का चुनाव दो बार रद्द कर दिया था।
हाईकोर्ट का फैसला:
हाईकोर्ट ने सरकार को 60 दिनों के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जिला प्रमुख का पद रिक्त होने से भरतपुर जिले के विकास कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
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राजनीतिक मायने:
भरतपुर जिला प्रमुख का पद भरने से जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी। यह चुनाव जिले की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि लंबे समय से रिक्त पद ने प्रशासनिक और विकासात्मक गतिविधियों को प्रभावित किया है।