प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत, केंद्र सरकार ने “सभी के लिए आवास” के विजन को आगे बढ़ाते हुए एक नई पहल शुरू की है। यदि आपने 1 सितंबर, 2024 के बाद प्रॉपर्टी खरीदने, बनाने, या बेचने के लिए होम लोन लिया है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
- आय सीमा:
- EWS: ₹3 लाख तक
- LIG: ₹6 लाख तक
- MIG: ₹9 लाख तक
- सुविधाएं:
- 35 लाख रुपये तक के घरों के लिए 8 लाख रुपये के लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी।
- लाभार्थियों को 5 वर्षों में कुल ₹1.80 लाख की आर्थिक सहायता।
- 12 साल तक की लोन अवधि में सब्सिडी मान्य।
- योजना के घटक:
- BLC: नए घरों का निर्माण करने वालों के लिए।
- AHP: किफायती आवास परियोजनाओं में बने घर खरीदने वालों के लिए।
- ARHC: प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों के लिए किफायती किराए के मकान।
- CLSS: होम लोन पर ब्याज सब्सिडी।
- नियम और प्रतिबंध:
- योजना केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने पिछले 20 वर्षों में किसी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं लिया है।
- EWS वर्ग के लाभार्थियों को मौजूदा जमीन पर घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख की सहायता।
- 31 दिसंबर 2023 के बाद रद्द हुए घर इस योजना में शामिल नहीं होंगे।
यह योजना शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास की उपलब्धता बढ़ाने और हर व्यक्ति के अपने घर के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।