क्या है समयसीमा का विस्तार?
आयकर विभाग ने भारतीय निवासियों के लिए संशोधित और विलंबित आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2025 तक बढ़ा दी है।
संशोधित ITR कौन दाखिल कर सकता है?
वे व्यक्ति जिन्होंने पहले ही 31 जुलाई, 2024 की मूल समयसीमा तक ITR दाखिल कर दिया था, आवश्यकता पड़ने पर इसे संशोधित कर सकते हैं।
विलंबित ITR के लिए कौन पात्र है?
- जिन व्यक्तियों ने मूल समयसीमा तक ITR दाखिल नहीं किया, वे अब विलंबित ITR दाखिल कर सकते हैं।
- यह सुविधा उन पर लागू होती है जो किसी कारणवश तय समय तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए।
मूल समयसीमा:
एकल करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की मूल समयसीमा 31 जुलाई, 2024 थी।
आयकर विभाग का उद्देश्य:
समयसीमा बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को सुविधा प्रदान करना और सुनिश्चित करना है कि वे अपने आयकर दायित्वों को सही ढंग से पूरा कर सकें।
- Advertisement -
आवश्यकता:
- यदि आपने समयसीमा के भीतर ITR नहीं भरा है, तो अब भी आपके पास इसे विलंब शुल्क देकर दाखिल करने का अवसर है।
- संशोधित ITR दाखिल करने के लिए पहले भरा गया ITR फॉर्म और नई जानकारियों का सही उल्लेख आवश्यक है।
डिस्क्लेमर:
- यह जानकारी केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए है।
- ITR दाखिल करने से पहले कर विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें।