भाजपा विधायक हरीश शाक्य पर दुष्कर्म और जमीन कब्जाने का मामला दर्ज
बदायूं जिले की बिल्सी सीट से भाजपा विधायक हरीश शाक्य समेत 16 लोगों पर गंभीर आरोपों के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। शनिवार को सिविल लाइंस थाने में दर्ज की गई इस एफआईआर में विधायक पर सामूहिक दुष्कर्म और करोड़ों की जमीन हड़पने के आरोप लगाए गए हैं। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ।
पीड़ित का आरोप
पीड़ित ने आरोप लगाया कि 17 सितंबर 2024 को उसकी पत्नी और मां, जमीन विवाद को लेकर विधायक के कैंप कार्यालय गई थीं। इस दौरान, विधायक हरीश शाक्य और अन्य दो आरोपियों ने पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित ने यह भी बताया कि विधायक उनकी 20 बीघा जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और इस विवाद के चलते उनका परिवार दो साल से परेशान है।
सत्ता का दबाव और दो साल का संघर्ष
पीड़ित ने बताया कि पुलिस ने शुरू में रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया, क्योंकि आरोपी सत्ता में प्रभावशाली पद पर थे। विधायक ने जमीन खरीदने का सौदा 80 लाख रुपये प्रति बीघा पर किया, लेकिन भुगतान नहीं किया और जमीन पर कब्जा कर लिया। पीड़ित के परिवार पर दबाव डालने के लिए उनके चचेरे भाई को पुलिस से पिटवाया गया, जिससे वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया।
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कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर
एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 दिसंबर 2024 को पुलिस को 10 दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विधायक और अन्य 15 लोगों पर आईपीसी की धाराओं 420, 467, 468, 471, 506 और 376 डी के तहत मामला दर्ज किया।
महिला का मेडिकल और सबूत जुटाना चुनौती
पुलिस अब महिला का मेडिकल कराकर बयान दर्ज करेगी और दुष्कर्म के आरोपों की जांच करेगी। महिला ने दावा किया है कि घटना का एक वीडियो भी बनाया गया था, जो पुलिस के लिए साक्ष्य जुटाने में मददगार हो सकता है।
आरोपियों के नाम
एफआईआर में हरीश शाक्य, सतेंद्र शाक्य, धर्मपाल शाक्य, ब्रजेश शाक्य, आनंद प्रकाश अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल, मनोज गोयल, शैलेंद्र सिंह, और अन्य शामिल हैं।
न्याय की उम्मीद
इस मामले ने प्रशासन और सत्ता के दुरुपयोग पर सवाल खड़े किए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस जांच कितनी प्रभावी होती है और पीड़ित परिवार को न्याय कब तक मिलता है।