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बीकानेर

रोडवेज में बेटिकट यात्रा पर सख्ती, जुर्माना और निलंबन का नया नियम

editor
editor Published December 20, 2024
Last updated: 2024/12/20 at 2:29 PM
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Strict Actions Against Ticketless Travel in Rajasthan Roadways: Heavy Fines and Suspensions
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श्रीगंगानगर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) ने वित्तीय घाटे से उबरने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब बेटिकट यात्रियों पर सख्त कार्रवाई होगी। यदि कोई यात्री बिना टिकट पाया गया, तो उसे किराए का दस गुना या ₹2000 तक का जुर्माना भरना होगा।

कर्मचारियों पर भी होगी सख्ती
बस चालक और परिचालक के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पांच या अधिक बेटिकट यात्रियों को यात्रा कराने पर संबंधित कर्मचारियों को निलंबित किया जाएगा। रोडवेज मुख्यालय ने निरीक्षकों को प्रति माह ₹36,000 का अतिरिक्त अधिभार वसूलने का लक्ष्य दिया है।

यात्रियों से अपील
रोडवेज प्रबंधन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे बस स्टैंड से टिकट लेकर ही यात्रा करें। निरीक्षण के दौरान बेटिकट पाए जाने पर यात्रियों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यदि जुर्माना देने से इनकार किया गया, तो संबंधित यात्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

तीन परिचालकों पर हुई कार्रवाई
श्रीगंगानगर आगार मुख्यालय ने अक्टूबर और नवंबर 2024 में तीन परिचालकों को बेटिकट यात्रियों को यात्रा कराने के आरोप में निलंबित कर दिया। इनमें मनोज कुमार, देवी लाल, और रणजीत कटवाल शामिल हैं।

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राजस्व बढ़ाने में मदद
इस कड़े नियम का उद्देश्य रोडवेज के राजस्व में वृद्धि और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। मुख्य प्रबंधक धीरज कुमार सैन ने कहा, “यात्रियों को टिकट देने से इनकार करने पर परिचालक की शिकायत तुरंत करें। यह कदम रोडवेज संचालन को पारदर्शी बनाने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।”


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editor December 20, 2024
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