जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 13 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि यह कार्रवाई औषधि नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है।
गजनेर रोड चुंगी चौकी स्थित मां मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 16 से 18 दिसंबर तक 3 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। इसी तरह, तिलक नगर स्थित खालसा मेडिकल एंड जनरल स्टोर का लाइसेंस 16 से 23 दिसंबर तक 8 दिनों के लिए, 8 केवाईडी स्थित खान मेडिकल स्टोर, इंदिरा कॉलोनी स्थित संध्या मेडिकोज एंड जनरल स्टोर, और लालगढ़ पैलेस रोड स्थित उपचार मेडिसिन सेंटर का लाइसेंस 16 से 25 दिसंबर तक 10 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
नाथूसर स्थित गोदारा मेडिकल स्टोर, जयपुर रोड स्थित पंचायत समिति के पास केयर कैमिस्ट, श्रीडूंगरगढ़ स्थित चौपदार मेडिकोज, और 465 आरडी स्थित अशरफी मेडिकल स्टोर के लाइसेंस 19 से 28 दिसंबर तक 10 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं।
मुस्तफा मस्जिद के सामने चुंगी चौकी स्थित अलशिफा मेडिकल एंड जनरल स्टोर का लाइसेंस 19 से 30 दिसंबर तक 12 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
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कालू स्थित स्वास्तिक मेडिकल एंड जनरल स्टोर का लाइसेंस 16 दिसंबर से 2 जनवरी 2025 तक 18 दिनों के लिए, पूगल स्थित सुखदेव मेडिकल स्टोर और आरडी 682 स्थित श्री श्याम मेडिकल एंड जनरल स्टोर का लाइसेंस 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक 20 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
औषधि नियंत्रक ने सभी स्टोर संचालकों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

