सास पर उबलता तेल फेंकने के मामले में बहू को पांच साल की सजा
रानी बाजार, खान कॉलोनी में सास पर उबलता हुआ तेल फेंककर जान से मारने का प्रयास करने के मामले में न्यायालय ने आरोपित बहू को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 6 के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार ने आरोपित सिमरन को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कारावास और 11,000 रुपये के जुर्माने का आदेश दिया है।
मामला:
1 जून 2023 को मोहम्मद लतीफ ने रानी बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। लतीफ ने बताया कि उसकी पत्नी सिमरन ने टोपिया में उबलते हुए सरसों के तेल को उसकी मां पर फेंक दिया था, जिससे उनकी मां 40% तक जल गईं।
अदालत का फैसला:
- अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद सिमरन को दोषी माना।
- दोषी को 5 साल की जेल की सजा और 11,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
- जुर्माने की राशि जमा न करने पर अतिरिक्त 18 महीने का कारावास भुगतना होगा।

