जयपुर: एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में चयनित उप निरीक्षकों (एसआई) को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पासिंग आउट परेड और पोस्टिंग पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। अब 2021 में चयनित ट्रेनी एसआई को फिलहाल पोस्टिंग नहीं दी जा सकेगी।
हाईकोर्ट का आदेश:
- कैलाश चंद शर्मा और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि याचिका के लंबित रहने तक पासिंग आउट परेड नहीं होगी।
- कोर्ट ने ट्रेनी एसआई की नियुक्तियों पर भी रोक लगाई है।
याचिकाकर्ताओं का तर्क:
- पेपरलीक और फर्जीवाड़ा:
वकील हरेंद्र नील ने कोर्ट में बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पहले दिन से ही फर्जीवाड़े के आरोप लगे।- पाली में एफआईआर दर्ज होने के बाद राज्य के कई जिलों में मुकदमे दर्ज हुए।
- पेपरलीक और फर्जीवाड़े के बावजूद सरकार ने 2023 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देकर ट्रेनिंग शुरू कर दी।
- एसओजी की जांच:
2024 में एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया। जांच में 2 आरपीएससी मेंबर और 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी हो चुकी है।
भर्ती में बड़े घोटाले का आरोप:
- कोर्ट में पेश तर्कों के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया में सिलसिलेवार फर्जीवाड़ा किया गया।
- सरकार द्वारा नियुक्तियां जारी रखने पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ताओं ने इसे पारदर्शिता के खिलाफ बताया।
फैसले का प्रभाव:
- 2021 के चयनित एसआई अभ्यर्थी फिलहाल अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाएंगे।
- पासिंग आउट परेड के साथ-साथ पोस्टिंग प्रक्रिया भी स्थगित कर दी गई है।

