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Khabar21 > Blog > देश-दुनिया > सुप्रीम कोर्ट का फैसला: व्हाट्सअप के खिलाफ याचिका खारिज
देश-दुनिया

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: व्हाट्सअप के खिलाफ याचिका खारिज

editor
editor Published November 15, 2024
Last updated: 2024/11/15 at 5:50 PM
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Plea Against WhatsApp Rejected by Supreme Court
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व्हाट्सअप पर बैन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
सोशल मीडिया की सबसे लोकप्रिय ऐप्स में से एक व्हाट्सअप आज हर छोटे-बड़े काम में सूचनाओं के आदान-प्रदान का मुख्य साधन बन चुका है। हालांकि, इसके दुरुपयोग के मामले भी सामने आते रहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में ओमनकुट्टन केजी ने एक याचिका दायर कर व्हाट्सअप को आईटी एक्ट के उल्लंघन के आधार पर बैन करने की मांग की थी। लेकिन गुरुवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी।

ओमनकुट्टन ने केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की थी कि यदि व्हाट्सअप सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों का पालन नहीं करता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह मामला व्हाट्सअप द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को चुनौती देने के बाद उठाया गया था।

दिल्ली हाईकोर्ट में आईटी नियमों को चुनौती देने के बाद ओमनकुट्टन ने यह याचिका दायर की। हालांकि, केरल हाईकोर्ट ने जून 2021 में इसे ‘समय से पहले’ मानते हुए खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी है।

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editor November 15, 2024
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