


दिवाली के बाद दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई और आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, खासकर पटाखों पर प्रतिबंध न लागू करने पर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त और दिल्ली सरकार से सवाल किया कि प्रतिबंध के बावजूद पटाखे क्यों चलाए गए? साथ ही, अदालत ने पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं पर भी नाराजगी जताई है और दोनों राज्यों से जवाब मांगा है।
सोमवार को न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू न होने पर सख्त टिप्पणी की। पीठ ने सरकार से सवाल किया कि प्रतिबंध के बावजूद कैसे पटाखे चलाए गए? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अगली सुनवाई में इस संबंध में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा, हरियाणा और पंजाब सरकारों को भी अक्तूबर के अंतिम दिनों में पराली जलाने की घटनाओं का विवरण 14 नवंबर तक प्रस्तुत करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट अब मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को करेगा।

वहीं, प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भी प्रदूषण की गंभीरता पर चिंता व्यक्त की है, बताते हुए कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण उन्होंने सुबह की सैर बंद कर दी है।